Ranchi : ईडी की टीम ने मनरेगा घोटाले मामले में आइएएस पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था. करीब 8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने आइएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दे दी है. अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को पूजा सिंघल जेल से बाहर निकली हैं. पूजा सिंघल को लेने के लिए पति अभिषेक झा होटवार जेल पहुंचे थे. उनके साथ वह कार में बैठ कर जेल से बाहर निकल गयीं. आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश जेल पहुंचा और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूजा सिंघल को जेल से रिहा कर दिया गया. लेकिन उन्हें झारखंड में रहने की इजाजत नहीं है. वह दिल्ली, गुड़गांव या मुंबई में ही रह सकती हैं.
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