एक ऐसा स्कूल जहां पर भूल कर भी आप अपने

 


अवैध शिक्षण शुल्क वसूलने के लिए विधार्थी की टीसी रोकी, पीड़ित ने मिडिया को सुनाया दुखड़ा

पटना/रांची : दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला  है कि फीस बकाया होने अथवा अधिक फिस मांगने की स्थिति में स्कूल किसी छात्र के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) को नहीं रोक सकते हैं. न्यायाधीश डी. एन. पटेल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने एक पत्र का संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया है, बावजूद प्राईवेट स्कूल अब भी अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रहाहै इसका ताज़ा उधारण पटना में देखने को मिला।
 जहां एक छात्र से T C देने के नाम पर एक वर्ष नये वर्ग मे रहने का फीस मंगा गया है।



मिडिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब  एस रजा हाई स्कूल पटना  के छात्र ने स्कूल प्रशासन पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया । छात्र का आरोप है कि उनसे अवैध रूप से रुपयो की वसुली की जा रही है। विरोध जताने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं देने की धमकी दी जाती है।मामला है अली नगर अनिसा बाद पटना के एस रजा हाई स्कूल का। मोहम्मद ताहिर जैदी उक्त नामित स्कुल के 9वीं का छात्र है उनके माता-पिता रांची में रह रहे हैं  किसी कारण से छात्र अब राँची में अपने माता-पिता के साथ रह कर आगे की पड़ाई करना चाहता है। 19 मार्च को परिछा पास करने के बाद छात्र ने अपने स्कूल से टीसी हेतु निवेदन किया। स्कुल प्रबंधन द्वारा छात्र से 7000 रुपये मांगा गया।छात्र ने पैसा देने में असहमति जताई। स्कुल प्रबंधन ने उक्त छात्र को टीसी नहीं दिया l
अब छात्र के भविष्य पर जहाँ प्रश्न चिन्ह लग गया है वहीं छात्र के माता पिता ने भी चिंता जताई है l

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